कटनी। जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आदतन अपराधी शिशिर सिंह को जिला बदर कर दिया है। यह आदेश मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत आरोपी को 24 घंटे के भीतर जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रतिबंध आगामी 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामनिवास सिंह वार्ड थाना रंगनाथ कटनी निवासी शिशिर सिंह (उम्र 33 वर्ष) के खिलाफ गंभीर आपराधिक प्रवृत्तियों के चलते यह कार्रवाई की गई है। आरोपी के विरुद्ध अब तक प्राणघातक हमला, मारपीट, गाली-गलौज, आम नागरिकों को गंभीर चोट पहुंचाना तथा जातिगत अपमान जैसे कुल 6 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
पुलिस विभाग द्वारा शिशिर सिंह के खिलाफ पूर्व में कई बार वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गईं, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं देखा गया। लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने और क्षेत्र में भय का माहौल बनाने के कारण प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए उसे जिला बदर करने का निर्णय लिया।
कलेक्टर श्री तिवारी ने यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है। आदेश के अनुसार, आरोपी को कटनी जिले के साथ-साथ आसपास के जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना और उमरिया जिलों की राजस्व सीमाओं से भी बाहर रहना होगा।
प्रशासन का मानना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आमजन को सुरक्षित माहौल प्रदान करने में मदद मिलेगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ इसी प्रकार सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी
कटनी में आदतन अपराधी पर सख्त कार्रवाई, 6 माह के लिए जिला बदर
