कटनी। बोर्ड परीक्षाओं की पवित्रता और शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के लिए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर आशीष तिवारी ने सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश शिक्षा सत्र 2025-26 में आयोजित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) तथा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के मद्देनजर लागू किया गया है।

100 मीटर दायरे में सख्त पाबंदी
आदेश के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र मे

लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड-बाजा, डेक आदि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी।
परीक्षा शुरू होने के दो घंटे पहले से लेकर परीक्षा समाप्ति तक अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश व अनावश्यक घूमना प्रतिबंधित रहेगा।
पर्चे, कागज या अन्य सामग्री का वितरण तथा ऐसी वस्तुओं का उपयोग जिनसे अव्यवस्था फैल सकती हो, पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

5 या उससे अधिक लोगों की अनाधिकृत मौजूदगी पर रोक रहेगी।
राष्ट्रीय आयोग के निर्देशों का पालन
आदेश में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास विद्यार्थियों के लिए शांत वातावरण सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर समय सीमा
यदि किसी अनुमत्य कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों एवं म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10(2) का पालन करना अनिवार्य होगा।
रात 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कार्यक्रमों में तेज आवाज या अभद्र शब्दों के प्रयोग पर सख्त मनाही रहेगी।
परीक्षाओं की गरिमा बनाए रखने की अपील
कलेक्टर ने आम नागरिकों, आयोजकों और अभिभावकों से अपील की है कि वे विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करें और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।
दर्पण 24 न्यूज पाठकों से भी अपील करता है कि परीक्षा के इस महत्वपूर्ण समय में विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाएं और अनुशासन बनाए रखें।
