कटनी, बुधवार। जिले में पशुचारा संकट की आशंका को देखते हुए प्रशासन द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देशों के बावजूद गेहूं भूसे का अवैध रूप से जिले की सीमा के बाहर परिवहन करने के मामले में बहोरीबंद थाना में एफआईआर दर्ज की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर द्वारा जिले से बाहर पशुचारा, पैरा एवं गेहूं के भूसे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद बुधवार दोपहर बहोरीबंद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटना रोड पर एक ट्रैक्टर में अवैध रूप से भूसा लादकर जबलपुर ले जाते हुए पकड़ा गया।
ग्राम कोटवार महेश मेहरा द्वारा इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद बहोरीबंद थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि ट्रैक्टर चालक संतोष चौधरी (उम्र 39 वर्ष), निवासी ग्राम सिंदुरसी, ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 20-एए-7862 में गेहूं का भूसा भरकर जबलपुर के परियट स्थित जगदंबा कांटा ले जा रहा था।
पूछताछ के दौरान चालक ने बताया कि भूसा सिहुड़ी निवासी अशोक पटेल के खेत से लोड किया गया था, जबकि ट्रैक्टर के मालिक का नाम खेत सिंह पटेल निवासी कंदराखेड़ा जिला जबलपुर बताया गया है।
मौके पर पंचनामा तैयार कर हल्का पटवारी इंदु बानवानी द्वारा प्रकरण तैयार कर तहसीलदार बहोरीबंद को सूचित किया गया। इसके बाद कलेक्टर के आदेश की अवहेलना के आधार पर पुलिस ने विधिवत एफआईआर दर्ज कर ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा करा दिया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यह प्रतिबंध लगाया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने किसानों और व्यापारियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा
कटनी में भूसे के अवैध परिवहन पर सख्ती: कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज, ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त
