राष्ट्रीय ध्वज संहिता उल्लंघन पर प्राथमिक शाला अमाड़ी के सहायक शिक्षक निलंबित

कटनी। राष्ट्रीय ध्वज संहिता के उल्लंघन के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी राजेश अग्रहरी ने विकासखंड बहोरीबंद अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला अमाड़ी के सहायक शिक्षक श्री राकेश श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई विकासखंड शिक्षा अधिकारी बहोरीबंद द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासकीय प्राथमिक शाला अमाड़ी में शाला प्रभारी सहायक शिक्षक श्री राकेश श्रीवास्तव द्वारा कटा-फटा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। यह कृत्य भारतीय ध्वज संहिता 2002 के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत पाया गया।

जिला शिक्षा अधिकारी श्री अग्रहरी ने इस मामले को घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता मानते हुए कहा कि यह आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में निहित उपनियमों के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी में आता है।

जांच उपरांत सहायक शिक्षक श्री राकेश श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बहोरीबंद नियत किया गया है। इस अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।

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